आचार सहिता

क्या होती है  आचार सहिता 

कोई भी चुनाव होने से पहले चुनाव आयोग द्वारा कुछ नियम - निर्देश जारी किये जाते है | इन निर्देशो को चुनाव खत्म होने तक चुनाव लड़ने वाली पार्टियों एव उनके उम्मीदवारो को पालन करना पड़ता है , जिसे आचार सहिता कहते है | अगर कोई भी उम्मीदवार चुनाव आयोग द्वारा दिए गये निर्देशो का पालन नहीं करता है , तो उसके खिलाफ कारवाई की जाती है | इतना ही नहीं उसके खिलाफ अफआईआर दर्ज हो सकती है | और उसे चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है | चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक सरकारी कर्मचारी निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते है | वे सभी निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर उनके नेर्देशो का पालन करते है |
aachar saheeta  photo
आचार सहिता 

आचार सहिता के बाद नहीं कर सकते ये काम :-


आचार सहिता लगने के बाद कोई भी घोषणा नहीं कर सकते है |
किसी भी तरह का शिलान्यास  , लोकापर्ण या भूमिपूजन करना अवेध है |
सरकारी पैसों से कोई कार्य भी ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता , जिसमे किसी एक दल को फायदा हो |
किसी भी धार्मिक स्थल का चुनाव प्रचार में नहीं किया जा सकता |
कोई भी मंत्री सरकारी बंगले या सरकारी पेसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता है |
कोई भी मंत्री सरकारी गाडी या एयरक्राफ्ट का उपयोग नहीं किया जा सकता है |
किसी भी सरकारी कर्मचारी का तबादला नहीं हो सकता है | चुनाव आयोग की परमीशन लेने के बाद ही तबादले हो सकते है |
इसके अलावा और भी कई कार्य आचार सहिता में नहीं कर सकते है |                                                                     
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